सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अब मनमर्जी से प्रिंसिपल की नियुक्ती नहीं कर सकेंगे। प्रिंसिपल के चयन में राज्य सरकारों की भी भूमिका होगी। स्कूल प्रिंसिपल चयन कमेटी में राज्य सरकार के प्रतिनिधि को शामिल किया जाना अनिवार्य होगा। सरकार के प्रतिनिधि की सहमति के बाद ही निजी स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ती हो सकेगी।
सीबीएसई ने प्रिंसिपल चयन की प्रक्रिया और संबद्धता नियमों में बदलाव कर इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के साथ इस चयन कमेटी में बोर्ड का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। बोर्ड के इस निर्णय से देशभर के 14 हजार से अधिक निजी स्कूल प्रभावित होंगे। बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी (एफीलिएशन) जयप्रकाश चतुर्वेदी ने बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, प्रबंधकों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यमिक शिक्षा निदेशक, केवीएस के आयुक्त सहित कई अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
सीबीएसई ने प्रिंसिपल चयन की प्रक्रिया और संबद्धता नियमों में बदलाव कर इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के साथ इस चयन कमेटी में बोर्ड का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। बोर्ड के इस निर्णय से देशभर के 14 हजार से अधिक निजी स्कूल प्रभावित होंगे। बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी (एफीलिएशन) जयप्रकाश चतुर्वेदी ने बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, प्रबंधकों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यमिक शिक्षा निदेशक, केवीएस के आयुक्त सहित कई अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
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