निर्वाचन आयोग द्वारा एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाते समय मतदाता अब माता-पिता की जगह अपनी पत्नी, अपने गुरु अथवा संरक्षक का नाम लिखवा सकते हैं।
इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनके माता-पिता नहीं है, या फिर वे किसी आश्रम या संस्थान में पले-बढ़े हो। सामान्य मतदाता को भी रिलेटिव नेम की जगह पत्नी का नाम लिखवाने की छूट होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा आवेदन पत्रों में यह संशोधन नए साल से शुरू हो जाएगा।
ये होंगे बदलाव
- वोटर के टाइप ऑफ रिलेशन में माता-पिता या पति का ही नाम दर्ज होता था।
- अब पत्नी एवं अन्य का ऑप्शन भी डाल दिया है
- दिव्यांग के कॉलम में चार ऑप्शन होंगे।
- इसमें स्पेसिफिक कैटेगरी देनी होगी।
- जैसे नेत्रहीन है या कुछ और कमी है।
- लिस्ट में नाम दर्ज कराने का आवेदन स्वीकार या नहीं, आयोग सूचना कारण सहित देगा।
- लिस्ट से नाम हटाना है तो आवेदन फार्म में बताना होगा कि यह किसी और की आपत्ति है अथवा किसी ने रिक्वेस्ट की है या फिर व्यक्तिगत तौर पर आवेदन किया गया है।
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