हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि सिपाहियों एवं उप-निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सके। मंत्री कृष्ण कुमार ने बताया कि इस नियम के अनुसार सिपाही के रैंक में सभी रिक्तियां और उप-निरीक्षक के रैंक में कुल पदों की 50 प्रतिशत (स्थायी एवं अस्थायी दोनों) पद सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरी जाएंगी। परंतु सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से तीन प्रतिशत रिक्तियां उत्कृष्ट खिलाडिय़ों से भरी जाएंगी। उन्होंने बताया कि बैठक मेें गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) विधेयक, 2017 को स्वीकृति प्रदान की गई जिसे विधान सभा के आगामी विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बैठक में गैर-राजपत्रित और अन्य रैंकों के पदों के लिए हरियाणा पुलिस सेवा नियम, 2017 को स्वीकृति प्रदान की गई। सभी जिलों और रेंजों तथा राजकीय रेलवे पुलिस, हरियाणा सशस्त्र पुलिस और कमांडो पुलिस बल में पुरुषों और महिलाओं, दोनों के सामान्य काडर समेत सभी रैंकों की सेवा शर्तें इन नियमों से शासित होंगी। नए नियमों के अनुसार, निरीक्षकों के शत-प्रतिशत पदों को उप-निरीक्षक के रैंक से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। उप-निरीक्षक के मामले में, 50 प्रतिशत पदों को सहायक उप-निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा, जिसमें से 3 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाडिय़ों से भरे जाएंगे। सहायक उप-निरीक्षकों और हैड कांस्टेबल्स के मामले में, शत-प्रतिशत पद क्रमश: हैड कॉन्स्टेबल और कॉन्सटेबल्स में पदोन्नति से भरे जाएंगे। कांस्टेबल के शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे जिनमें से 3 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाडिय़ों से भरे जाएंगे।
भर्ती में सब इंस्पेक्टर के लिए उम्मीदवार की आयु 21 साल से 27 साल तय की गई है।
भर्ती में कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल तय की गई है।
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