पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट खण्ड पीठ ने हरियाणा पुलिस विभाग में होने वाली कान्स्टेबल भर्ती मामले में अहम फैसला देते हुए कहा है कि राज्य पुलिस विभाग में कान्स्टेबल के पद पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट खण्ड पीठ ने पूरी सुनवाई के बाद मामले का निपटारा करते हुए यह सुनाया।
हाई कोर्ट ऑफ़ पंजाब एंड हरियाणा खण्ड पीठ ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आदेश दिए कि 08 जून को फिजिकल टेस्ट में तकनीकी कारणों से असफल उम्मीदवारो की लिखित परीक्षा आयोजित की जाए।
अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तथा हरियाणा सरकार पर निर्भर करता है , कि कान्स्टेबल भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने मे कितनी तेज़ी से काम करते हैं ।
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