Categories Education

जेबीटी भर्ती : नियुक्ति पर लगी रोक हटवाने के लिए फिर हाईकोर्ट पहुंचे जेबीटी

जेबीटी नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने के लिए चयनित 9455 जेबीटी उम्मीदवार फिर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जेबीटी की तरफ से एडवोकेट कर्मवीर बनयाना द्वारा शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें कहा गया है कि हमारी तरफ से पूर्व में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को सुनवाई तय की थी। इसलिए नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मामले पर जल्दी सुनवाई करने या रोक हटाने की मांग करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम यह अर्जी दायर कर रहे हैं। शुक्रवार को रोस्टर के अनुसार यह मामला जस्टिस महेश कुमार की बेंच के सामने लिस्ट हो गया। पहले इसे जस्टिस सूर्यकांत की बेंच देख रही थी। इस कारण जस्टिस महेश ग्रोवर ने सुनवाई नही की और जस्टिस सूर्य कांत को भेज दिया।

इस मामले में 11 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी।

More From Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

क्लर्क बनने के लिए कंप्यूटर पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा क्लर्क बनने की शर्तें और कड़ी कर दी गयी हैं।…

8वीं में भी होगी बोर्ड परीक्षा, हर 20 कि.मी. पर होगा महिला कॉलेज

हरियाणा प्रदेश में 8वीं कक्षा में भी अब दसवीं की तरह बोर्ड लागू करने की…

इंटर्नशिप खत्म : अब दो साल में होगी डीएड (जेबीटी)

हरियाणा के सरकारी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग (डाइट) और प्राइवेट एजुकेशन कॉलेजों में…