आने वाले दिनों में डेबिट कार्ड से लेनदेन और सस्ता हो सकता है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों की जो समिति बनाई थी, उसने डेबिट कार्ड से लेनदेन पर लगने वाले ट्रांजैक्शन शुल्क को घटाने की सिफारिश की है। समिति की इस सिफारिश को अमल में लाने के लिए नीति आयोग ने रिजर्व बैंक से आग्रह किया कि डिजिटल पेमेंट की बढ़ती संख्या को देखते हुए डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले ट्रांजैक्शन शुल्क को कम कर दिया जाए।
चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में डिजिटल पेमेंट पर मुख्यमंत्रियों की समिति ने यूआइडीएआइ के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि को ट्रांजैक्शन शुल्क की समीक्षा करने को कहा था। नीलेकणि ने अपनी रिपोर्ट समिति को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर समिति का मानना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने से वित्तीय लेनदेन तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए ट्रांजैक्शन शुल्क यानी एमडीआर घटाने की जरूरत है। लिहाजा समिति ने आरबीआइ को इस संबंध में पेमेंट सेटेलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 18 के तहत निर्देश जारी करने को कहा है। आरबीआइ की ओर से इस दिशा में कदम उठाने से डिजिटल पेमेंट को काफी बढ़ावा मिलेगा।
हाल में बदला गया ट्रांजैक्शन शुल्क: सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस संबंध में आरबीआइ गवर्नर उर्जित पटेल को पत्र लिखा है। समिति मान रही है कि डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर हाल में संशोधित किए गए ट्रांजैक्शन शुल्क में और कमी की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने 16 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी कर बैंकों को निर्देश दिया है कि डेबिट कार्ड से एक हजार रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 0.25 प्रतिशत तथा एक हजार रुपये से 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 0.5 प्रतिशत शुल्क ही लगाया जगाया जाए।
नए नियम एक जनवरी से लागू: रिजर्व बैंक का यह नियम एक जनवरी 2017 को प्रभाव में आएगा और 31 मार्च 2017 तक लागू रहेगा। आरबीआइ के इस कदम से पहले दो हजार रुपये तक के लेनदेन पर 0.75 प्रतिशत एमडीआर लगाने का प्रावधान था। 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर बैंक एक प्रतिशत तक एमडीआर वसूल सकते हैं।
ट्रांजैक्शन शुल्क में कमी की उम्मीद: मुख्यमंत्रियों की समिति की इस सिफारिश के बाद 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर भी ट्रांजैक्शन शुल्क में कमी आने की संभावना है। इससे पहले सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा चुकी है।
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