सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना पाने के लिए सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर 10 रुपये की फीस के साथ अर्जी संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। फीस नकद, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर से दी जा सकती है। डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर संबंधित विभाग (पब्लिक अथारिटी) के अकाउंट ऑफिसर के नाम पर होना चाहिए।
डिमांड ड्राफ्ट के पीछे और पोस्टल ऑर्डर में दी गई जगह पर अपना नाम और पता जरूर लिखें। अगर फीस नकद जमा कर रहे हैं तो रसीद जरूर ले लें। गरीबी रेखा के नीचे की कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति को फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उसे अपना बीपीएल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। पहली अपील या सेंट्रल इनफारमेशन कमिश्नर को दूसरी अपील के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होती। अगर सूचना अधिकारी आपको समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करा पाता और तीन दिन की समय सीमा गुजरने के बाद दस्तावेज उपलब्ध कराने के नाम पर अतिरिक्त धनराशि जमा कराने के लिए कहता है तो यह गलत है। इस स्थिति में अधिकारी आपको मुफ्त दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।सूचना पाने के लिए सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर 10 रुपये की फीस के साथ अर्जी संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। फीस नकद, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर से दी जा सकती है। डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर संबंधित विभाग (पब्लिक अथारिटी) के अकाउंट ऑफिसर के नाम पर होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे और पोस्टल ऑर्डर में दी गई जगह पर अपना नाम और पता जरूर लिखें। अगर फीस नकद जमा कर रहे हैं तो रसीद जरूर ले लें।
डिमांड ड्राफ्ट के पीछे और पोस्टल ऑर्डर में दी गई जगह पर अपना नाम और पता जरूर लिखें। अगर फीस नकद जमा कर रहे हैं तो रसीद जरूर ले लें। गरीबी रेखा के नीचे की कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति को फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उसे अपना बीपीएल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। पहली अपील या सेंट्रल इनफारमेशन कमिश्नर को दूसरी अपील के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होती। अगर सूचना अधिकारी आपको समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करा पाता और तीन दिन की समय सीमा गुजरने के बाद दस्तावेज उपलब्ध कराने के नाम पर अतिरिक्त धनराशि जमा कराने के लिए कहता है तो यह गलत है। इस स्थिति में अधिकारी आपको मुफ्त दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।सूचना पाने के लिए सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर 10 रुपये की फीस के साथ अर्जी संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। फीस नकद, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर से दी जा सकती है। डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर संबंधित विभाग (पब्लिक अथारिटी) के अकाउंट ऑफिसर के नाम पर होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे और पोस्टल ऑर्डर में दी गई जगह पर अपना नाम और पता जरूर लिखें। अगर फीस नकद जमा कर रहे हैं तो रसीद जरूर ले लें।
गरीबी रेखा के नीचे की कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति को फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उसे अपना बीपीएल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। पहली अपील या सेंट्रल इनफारमेशन कमिश्नर को दूसरी अपील के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होती। अगर सूचना अधिकारी आपको समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करा पाता और तीन दिन की समय सीमा गुजरने के बाद दस्तावेज उपलब्ध कराने के नाम पर अतिरिक्त धनराशि जमा कराने के लिए कहता है तो यह गलत है। इस स्थिति में अधिकारी आपको मुफ्त दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।
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