जेबीटी नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने के लिए चयनित 9455 जेबीटी उम्मीदवार फिर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जेबीटी की तरफ से एडवोकेट कर्मवीर बनयाना द्वारा शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें कहा गया है कि हमारी तरफ से पूर्व में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को सुनवाई तय की थी। इसलिए नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मामले पर जल्दी सुनवाई करने या रोक हटाने की मांग करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम यह अर्जी दायर कर रहे हैं। शुक्रवार को रोस्टर के अनुसार यह मामला जस्टिस महेश कुमार की बेंच के सामने लिस्ट हो गया। पहले इसे जस्टिस सूर्यकांत की बेंच देख रही थी। इस कारण जस्टिस महेश ग्रोवर ने सुनवाई नही की और जस्टिस सूर्य कांत को भेज दिया।
इस मामले में 11 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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