हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल् भर्ती का फिजिकल टेस्ट खूब विवादों में रहा था. भर्ती के दौरान तीन नौजवानों की जान भी चली गई थी. हरियाणा पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के नतीजे घोषित होने के बाद कुछ उम्मीदवारो के होश ऊड़ गए युवाओं ने दौड़ 24 मिनट में पूरी करने के बाद भी असफल घोषित किये । फिर क्या था मामला गया उच्च न्यायालय में । पुलिस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती, HC ने जारी किया नोटिस। फिर अदालत में तारीख़ पर तारीख़। सिंगल बेंच ने याचिका को किया था खारिज ।
मामले में आवेदकों की ओर से सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की गई थी। याची ने कहा कि सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं में फिजिकल टैस्ट को लेकर दर्ज की गई आपत्तियों पर मेरिट के आधार पर फैसला नहीं दिया है। एक याचिका को टैस्ट के तौर पर लिया गया था और इसके बाद अन्य याचिकाएं खारिज कर दी थी। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपी अंडरटेकिंग डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए याचियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने की छूट दे दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी देखने की याची की छूट दी थी। हाईकोर्ट में जब इस बारे में रिकार्ड पेश किया गया तो आगे बहस के लिए समय मांगा गया।
फिर कुछ याची परीक्षा से वंचित रह गए जोकि फिजिकल टेस्ट वीडियोग्राफी में सफल पाये गये । अभी सवाल था की कितने उम्मीदवारो की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी? जिसका जवाब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आजतक अदालत में नहीं दिया है। हाँ एक दलील जरूर दी गयी कि फिजिकल टेस्ट में तकनीकी कारणों से असफल उम्मीदवारो का कोई आंकड़े नहीं है। हम ऐसे उम्मीदवारो की पूरी सूची अदालत को जल्द देंगे। अगर जाँच के बाद तकनीकी कारणों से असफल उम्मीदवारो की संख्या ज्यादा हुई तो भर्ती पर तलवार लटक सकती हैं।
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