सी.बी.एस.ई (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने उससे संबद्ध स्कूलों को चेतावनी दी है कि वे किताबों, बच्चों की वर्दी और स्टेशनरी की बिक्री बंद करें, साथ ही एन.सी.ई.आर.टी.-सी.बी.एस.ई. की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करने को कहा है। बोर्ड ने आज जारी परामर्श में कहा है कि उससे जुड़े शिक्षा संस्थान कोई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नहीं हैं। बोर्ड ने कहा है कि स्कूलोंद्वारा किताबों, बच्चों की वर्दी और स्टेशनरी की बिक्री शर्तों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। बोर्ड ने यह सलाह अभिभावकों और अन्य पक्षों से मिली शिकायत पर जारी की है। इन शिकायतों में कहा गया है कि किताबें और बच्चों की वर्दी की बिक्री कर ये विद्यालय वाणिज्यिक गतिविधियों में लिप्त हैं। बोर्ड ने कहा कि सी.बी.एस.ई. की संबद्धता के नियम 19.1 में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल का संचालन सामुदायिक सेवा के रूप में हो और कारोबार की तरह नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों को 12 अप्रैल, 2016 के उस परिपत्र का पालन करना चाहिए जिसमें एन.सी.ई.आर.टी.-सी.बी.एस.ई. पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करने को कहा गया है।
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