कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अधिकरियों व कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किये है जो की 20 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।
कार्यालयों में अवर सचिव के स्तर से नीचे के कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। समन्धित विभाग ऐसा रोस्टर तैयार करेंगे। अवर सचिव, समकक्ष और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है हालांकि कन्टोन्मेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को कन्टेनमेंट जोन डिनोटिफाइड होने तक उपस्थिति में छूट दी जाएगी। विकलांग तथा गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट लेकिन वर्क फ्रॉम होम आवश्यक है।
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